Electoral Bonds: हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद सरकार ने चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) की 23वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दी थी। इन बॉन्ड की बिक्री 9 नवंबर 2022 से शुरू होगी और इन्हें 15 नवंबर 2022 तक खरीदा जा सकता है। वहीं, पूर्व केंद्रीय आर्थिक मामलों के सचिव ई ए एस सरमा ने भारत के चुनाव आयोग से इलेक्टोरल बॉन्ड की नई बिक्री को रोकने के लिए कहा है।
सोमवार को केंद्र द्वारा एक संशोधन के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड की नई बिक्री को अनुमति दी गई थी। जिसके बाद पूर्व सचिव ई ए एस सरमा ने इनकी बिक्री पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी इनका अनुचित फायदा उठा सकती है।
मंगलवार को आयोग को लिखे एक ओपन लेटर में सरमा ने कहा, “मौजूदा मामले में मुझे लगता है कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक गलत समय पर आयी है। यह अनुचित है और खुले तौर पर सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के लिए है। अधिसूचना आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए और गैर-पारदर्शी तरीके से चंदा लेने के लिए है।
अधिसूचना रद्द करने की उठाई मांग: पूर्व सचिव ने आगे लिखा, “चुनाव आयोग द्वारा सरकार को तुरंत कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए अधिसूचना को तुरंत रद्द करना चाहिए। ऐसा न करने की स्थिति में चुनाव आयोग सत्ताधारी दल भाजपा को राजनीतिक कार्यकारिणी के वैधानिक अधिकार का अनुचित लाभ उठाने की अनुमति देने के साथ ही अन्य राजनीतिक दलों के नुकसान के बीच खुद को समृद्ध करने में मदद करेगा।
केंद्र सरकार का नया संशोधन भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की विशिष्ट शाखाओं में बेचे जाने वाले बांडों के लिए साल में अतिरिक्त 15 दिन का समय देता है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि एसबीआई की ये शाखाएं बिक्री के 23वें चरण में 9 नवंबर से 15 नवंबर 2022 तक बॉन्ड बेचेंगी। अब तक बॉन्ड केवल 10 निर्दिष्ट दिनों में जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में लोकसभा चुनावों के वर्षों को छोड़कर बेचे जा सकते थे।
SBI की इन ब्रांचों में होगी बिक्री: Electoral Bonds के लिए अधिकृत एसबीआई ब्रांच रायपुर, शिमला, गांधीनगर, देहरादून, चंडीगढ़, पटना, नई दिल्ली, श्रीनगर, भोपाल, जयपुर, मुंबई, पणजी, लखनऊ, भुवनेश्वर, कोलकाता, रांची, गंगटोक, इटानगर, कोहिमा, गुवाहाटी, इम्फाल, शिलॉन्ग, अगरतला, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में हैं।