Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता में रविवार(6 नवंबर) को पिछले कुछ दिनों के मुकाबले राहत देखने को मिली है। ऐसे में गुणवत्ता प्रबंध आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली में प्रदूषण से लड़ने के लिए लगाए गए कई अहम प्रतिबंधों को हटा लिया है। इसके तहत अब दिल्ली में डीजल वाहनों के प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। वहीं इससे पहले बीएस-4 डीजल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
बता दें कि दिल्ली में डीजल वाहनों को इससे पहले ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, या GRAP के लेवल चार के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया था। हालांकि कुछ दिनों से हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार देखने को मिली। जिसके बाद केवल GRAP-4 को हटाकर 339 कर दिया गया है। यह लगभग 111 वायु गुणवत्ता सूचकांक या AQI है, जो GRAP लेवल 4 को लागू करने की निर्धारित सीमा से नीचे है।
हटाए गए प्रतिबंधों के बाद अब भी गैर-आवश्यक निर्माण गतिविधियों और ईंट भट्टों को बंद करने पर लगे प्रतिबंध अभी भी जारी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे GRAP-3 के अंतर्गत आते हैं। वहीं प्रदूषण के चलते अभी प्राइमरी स्कूल 8 नवंबर तक बंद रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली-एनसीआर में कुछ उद्योग, जिनमें प्राकृतिक गैस पाइप शामिल नहीं है, वे फिर से खुल सकते हैं। इसके साथ ही राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज और पाइपलाइनों से जुड़ी निर्माण की गतिविधियों की अनुमति है।
7 नवंबर को अहम बैठक:
वहीं दिल्ली की केजरीवाल सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जानकारी दी कि सोमवार(7 नवंबर) को दिल्ली में वायु प्रदूषण में सुधार के मद्देनजर प्रतिबंध हटाने पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में प्राथमिक स्कूलों को फिर से खोलने और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू वर्क फ्रॉम होम जैसे विषयों पर विचार किए जाने की संभावना है।
जानिए GRAP-4 के तहत कौन सी पाबंदियां आती हैं
इस पाबंदी में ट्रकों की एंट्री पर रोक, लेकिन सिर्फ जरूरी सामान लाने के इस्तेमाल में प्रयोग किये जाने वाले वाहन ही आ सकेंगे। जो वाहन दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल पर हैं, उनके चलने पर प्रतिबंध रहेगा। इंडस्ट्री और फैक्ट्रियां में काम बंद रहेगा। हाईवे, ब्रिज, पाइपलाइन बनाने का काम, सड़क, फ्लाईओवर से जुड़े काम चलते रहेंगे।