नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल 6th-7th pay commission कर्मचारियों के छुट्टी नकदीकरण (leave encashment) के भुगतान को लेकर डीओपीटी (DoPT) द्वारा नवीन आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के तहत सेवानिवृत्ति अधिवर्षिता के समय निलंबन (suspend) या अनुशासनात्मक कार्रवाई होने के बाद छुट्टी नगदीकरण का भुगतान करना है। इस नियम के तहत ही उन्हें भुगतान किया जाएगा।
सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता के समय निलंबन या अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही के अधीन लंबित एआईएस अधिकारियों के संबंध में छुट्टी नकदीकरण का भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। आदेश के अनुसार विभाग में प्राप्त विभिन्न संदर्भों का उल्लेख करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें उल्लिखित विषय और AIS (अवकाश) नियम, 1955 के 20ए(4)(ए) के लागू होने के दायरे पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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यह ध्यान दिया जा सकता है कि AIS (अवकाश) नियम के 20ए(4)(ए) में अन्य बातों के साथ-साथ एक सदस्य के खाते में लागू अवकाश वेतन के बराबर नकद भुगतान का उल्लेख है। सेवा (एमओएस), जिन्हें राज्य सरकार द्वारा निलंबन के दौरान स्वेच्छा से सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई है या जो निलंबन के दौरान सार्वजनिक हित में केंद्र सरकार द्वारा सेवानिवृत्त हुए हैं।
इस विभाग में ऐसे सेवा सदस्यों को अवकाश नकदीकरण के भुगतान के संबंध में स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं जो निलम्बित थे या जिनके विरुद्ध सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता के समय अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही लंबित थी।
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए मामले की एआईएस (छुट्टी) नियम, 1955 और अन्य प्रासंगिक नियम प्रावधानों/निर्देशों के तहत विधिवत जांच की गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि एक MoS के मामले में जो निलंबन के अधीन है या जिसके खिलाफ उसकी सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता के समय अनुशासनिक/आपराधिक कार्यवाही लंबित है, छुट्टी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी छुट्टी नकदीकरण का पूरा या एक हिस्सा रोक सकता है।
यदि ऐसे प्राधिकार की दृष्टि में उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त होने पर उससे कुछ धन की वसूली होने की संभावना है। कार्यवाही के समापन पर, वह सरकारी देय राशि, यदि कोई हो, के समायोजन के बाद रोकी गई राशि के लिए पात्र हो जाएगा। उपरोक्त स्पष्टीकरण कृपया आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी संबंधित अधिकारियों/प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाए।